November 7, 2026

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मथुरा 5 नवम्बर 26 *जिलाधिकारी की अपील/चेतावनी सस्ती और अवैध मजेदार ना खरीदे हो सकती है जानलेवा

मथुरा 5 नवम्बर 26 *जिलाधिकारी की अपील/चेतावनी सस्ती और अवैध मजेदार ना खरीदे हो सकती है जानलेवा

मथुरा 5 नवम्बर 26 *जिलाधिकारी की अपील/चेतावनी सस्ती और अवैध मजेदार ना खरीदे हो सकती है जानलेवा

कु0 सोनम

मथुरा l जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह जी ने अपील की है कि सस्ती अवैध मदिरा के चक्कर में अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा या मिलावटी मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि अवैध अड्डों से मिलने / बिकने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है तथा मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, जो कि एक विष है तथा इसके अल्प मात्रा के सेवन से आंखों की रोशनी भी जा सकती है तथा व्यक्ति की मुत्यु भी हो सकती है। मदिरा के उपभोक्ता मदिरा अधिकृत आबकारी दुकानों से ही क्यू०आर०कोड एवं सील लगी मदिरा बोतल/टेट्रा पैक निर्धारित एम०आर०पी०/विक्रय मूल्य पर ही खरीद कर सेवन करें। पाउच वाली मदिरा किसी भी दशा में न खरीदें क्योंकि यह पूर्णतया नकली एवं जानलेवा है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कहीं भी अवैध अड्डों से अवैध मदिरा की बिक्री की जाती है अथवा वैध दुकानों से निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री की जाती है, तो इसकी सूचना जनहित में निम्नलिखित नम्बरों पर दें। आबकारी टोल फ्री नम्बर-14405 व व्हाट्सएप नम्बर-9454466019 जिला आबकारी अधिकारी, मथुरा मोबाइल नं0-9454465663, आबकारी निरीक्षकगण मोबाइल नं०-क्षेत्र-1, सदर, मो0नं0-9454466362, क्षेत्र-2, छाता, मो0नं0-9454466363, क्षेत्र-3, मांट, मो0नं0-9454466364, क्षेत्र-4, महावन, मो0नं0-9454466859, क्षेत्र-5, गोवर्धन, मो0नं0-9454466365। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह जी ने जनपद-मथुरा के समस्त होटल/रिसोर्टस/ क्लब/बैंक्विट हॉल एवं मैरिज होम तथा अन्य प्रकार के आयोजन स्थलों के स्वामियों / प्रबन्धकों को निर्देशित किया है कि आयोजित होने वाले समारोहों में मदिरा परोसी जानी हो, तो समारोह से पूर्व आबकारी विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क जमा करके जिला आबकारी अधिकारी, मथुरा कार्यालय से नियमानुसार अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त कर सकते हैं। बिना अकेजनल बार अनुज्ञापन प्राप्त किये किसी भी समारोह में मदिरापान कराये जाने पर नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

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