कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई 8 को
औरैया। कोतवाली में कोतवाल से अभद्र व्यवहार व एक वर्ग विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जेल में निरुद्ध पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह के पुत्र कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका पर 08 फरवरी को सुनवाई होगी।अभियोजन की ओर से याचिका पर आपराधिक इतिहास व केस डायरी पुलिस से तलब की गई है।
गौरतलब है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह और उनके पुत्र की जमानत याचिका सीजेएम की कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इसके बाद सत्र न्यायालय में गुरुवार को एक आरोपी कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई की तिथि 8 फरवरी निश्चित की। जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अभी केवल कर्मवीर की याचिका डाली गई है। जिसमें उसके आपराधिक इतिहास व केस डायरी को पुलिस से तलब किया गया है।
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