April 21, 2026

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पूर्णिया बिहार 21 अप्रैल 26 *लोक अदालत 9 मई को: जज कन्हैया चौधरी की अगुवाई में पूर्णिया तैयार*

पूर्णिया बिहार 21 अप्रैल 26 *लोक अदालत 9 मई को: जज कन्हैया चौधरी की अगुवाई में पूर्णिया तैयार*

पूर्णिया बिहार 21 अप्रैल 26 *लोक अदालत 9 मई को: जज कन्हैया चौधरी की अगुवाई में पूर्णिया तैयार*

पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपी आजतक

*पूर्णिया बिहार ।* राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के आदेश और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के दिशा-निर्देश के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया आगामी 9 मई को इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। यह अदालत जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय के साथ-साथ बनमनखी, धमदाहा और बायसी के अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय परिसर में भी एक साथ चलेगी।
अधिकतम वादों के समाधान के लिए सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री कन्हैया जी चौधरी के मार्गदर्शन में एक अहम समन्वय बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अवर न्यायाधीश-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री सुनील कुमार ने की।
बैठक में श्रम, माप-तौल, विद्युत एवं बीएसएनएल विभाग के जिम्मेदार अधिकारी शामिल हुए। श्रम विभाग की ओर से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री कुमार गौरव ने श्रम विवादों के त्वरित निस्तारण पर सुझाव रखे। विधिक माप विज्ञान के निरीक्षक ने माप-तौल से जुड़े लंबित मामलों की जानकारी दी। बिजली विभाग से कार्यपालक विद्युत अभियंता बालवीर प्रसाद वागीश तथा नवीन मंडल उपस्थित रहे। भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से जे.टी.ओ. श्री विद्यासागर बैठक में सम्मिलित हुए। वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित रहे।
सचिव श्री सुनील कुमार ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े मुकदमों की पहचान कर सूचीबद्ध करें। चिन्हित वादों में संबंधित पक्षकारों तक सूचना पहुंचाने के लिए अविलंब नोटिस तैयार कर कार्यालय से प्रमाणित कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की जानकारी जन-जन तक पहुंचे, इसके लिए हर विभाग अपने परिसर में बड़े बैनर लगवाए और नियमित अंतराल पर ध्वनि-विस्तारक यंत्र से भी घोषणा कराए।
गौरतलब है कि 9 मई की इस लोक अदालत में आपसी राजीनामे से शमनीय फौजदारी प्रकरण, प्ली बार्गेनिंग, चेक बाउंस के एन.आई. एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, शमनीय यातायात चालान, श्रमिक विवाद, बिजली-पानी बिल जैसे जनउपयोगी सेवा के मामले, तलाक को छोड़कर अन्य दांपत्य विवाद, भू-अर्जन, सेवा-पेंशन, उपभोक्ता शिकायत, राजस्व तथा अन्य सिविल वादों का निपटारा किया जाएगा।

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