कानपुर नगर 9सितम्बर 26*दिव्यांगजनों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकासखण्ड स्तर पर लगेंगे चिन्हांकन कैम्प*
कानपुर नगर *19 से 30 सितम्बर तक निर्धारित तिथियों पर दिव्यांगजनों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आयोजित होंगे कैम्प, मौके पर ही किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन*
कानपुर नगर।
जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जनपद के अवशेष पात्र दिव्यांगजनों को लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से विकासखण्ड एवं तहसील स्तर पर चिन्हांकन कैम्प आयोजित किए जाएंगे। इन कैम्पों में दिव्यांगजन/कुष्ठावस्था पेंशन, पेंशन में आधार प्रमाणीकरण, पेंशन में फैमिली आईडी, ई-ट्राईसाइकिल योजना, कृत्रिम सहायक उपकरण, दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, दुकान संचालन योजना तथा शल्य चिकित्सा योजना के लिए पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चिन्हांकन कैम्प में दिव्यांगजनों को आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक पासबुक, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड एवं एक फोटो साथ लाना होगा। ई-ट्राईसाइकिल योजना के लिए संस्थान में अध्ययनरत होने संबंधी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। कैम्प में पात्र दिव्यांगजनों के आवेदन मौके पर ही ऑनलाइन किए जाएंगे।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा संबंधित विकासखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के सहयोग से चिन्हांकन कैम्प आयोजित किए जाएंगे। संबंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कैम्प स्थल पर कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा दिव्यांगजनों के ऑनलाइन आवेदन मौके पर ही किए जाएंगे।
तहसील परिसर घाटमपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस के साथ 19 सितम्बर 2026 को प्रातः 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कैम्प आयोजित होगा। विकासखण्ड परिसर भीतरगांव में 21 सितम्बर, पतारा में 22 सितम्बर, बिधनू में 23 सितम्बर, सरसौल में 24 सितम्बर, चौबेपुर में 25 सितम्बर, शिवराजपुर में 26 सितम्बर, बिल्हौर में 28 सितम्बर, ककवन में 29 सितम्बर तथा कल्याणपुर में 30 सितम्बर 2026 को प्रातः 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चिन्हांकन कैम्प आयोजित किए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों, एडीओ (सहकारिता), एडीओ (पंचायत), पंचायत सचिव, पंचायत सहायक एवं ग्राम प्रधान आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्पों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। साथ ही समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों एवं सहायक विकास अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए पात्र दिव्यांगजनों की कैम्प में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किए जाने हेतु कोई पात्र दिव्यांगजन अवशेष नहीं है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
——–

More Stories
पंजाब 9 सितंबर 26*20 नशीली गोलियों सहित पकड़े गए आरोपी सुखविंद्र सिंह उर्फ एलियन को जेल भेजा
पंजाब 9 सितंबर 26*घंटाघर पर ऊगा पीपल, ऐतिहासिक इमारत को पहुंचा रहा गंभीर नुकसान
लखनऊ 9 सितंबर 26*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर शाम 4 बजे की बड़ी खबरें……………….*