दिल्ली03नवम्बर*लेखक की गलती पर संपादक पर मुकदमा नहीं : सुप्रीम कोर्ट*
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ ने इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष अरुण पुरी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी लेखक के लेख में गलती के लिए संपादक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। नाही ऐसे मामले में संपादक के ऊपर कोई केस चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लेख लिखने वाले पत्रकार को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अब समाचार और लेख इत्यादि लिखने वाले पत्रकारों पर सीधे जिम्मेदारी आ गई है। इस निर्णय के बाद संपादकों पर अब इस तरह का कोई प्रकरण दायर नहीं किया जा सकेगा।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR
More Stories
कानपुर नगर27अप्रैल24*चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुलिस की कारो के लिए सख्त चेकिंग ।।
कौशाम्बी27अप्रैल24*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर खास खबरें
मुम्बई27अप्रैल24*भाजपा ने मशहूर वकील उज्ज्वल निकम को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उम्मीदवार बनाया है।