कानपुर22अक्टूबर*मिशन भुगतान भारत यात्रा द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ठगी में जिलाधिकारी कानपुर को सौंपा ज्ञापन*
कानपुर नगर जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाने हेतु ज्ञापन दिया गया कि भारत सरकार ने देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का 180 कार्य दिवस में पूरन भुगतान करवाने और ठगों को दंडित करवाने के लिए BUDS Act 2019 को लागू किया है उत्तर प्रदेश शासन ने BUDS Act 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु संलग्न शासनादेश जारी करते हुए प्रत्येक मंडल आयुक्त को सक्षम अधिकारी और अवर आयुक्तों को सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है ठगी एवं धोखाधड़ी के मुकदमों का रचीडी ट्रायल करने और पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट नामित किया हैU P PID Act 2016 के तहत शासन ने जिलाधिकारी महोदय को ही सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है किन्तु दुखद यह है कि आपके अधीनस्थ राज्य मंडल जनपद में ना तो BUDS एक्ट 2019 के तहत ठगों के खिलाफ ठगी और धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं ना सक्षम अधिकारी भुगतान के दावे स्वीकार कर रहे हैं जिस वजह से ठगी पीड़ित दर दर की ठोकर खा रहे हैं कानपुर एवं उसके आसपास के जिलों के लाखों लोगों का पैसा पल्स, पीएसीएल, सहारा ,केबीसीएल, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश ,कर्मभूमि, केएमजे, लोकहित, जेकेवी, टोगो, रोज वैली दर्जनों ठग कंपनियों ने बारी-बारी से लोगों को ठगा है, अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि एक्ट के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारी व नामित कोर्ट पर पद पत्रिका लगवाएं और शासनादेश एवं कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए समस्त आवेदक ठगी पीड़ितों का भुगतान 180 कार्य दिवस में कराएं, ज्ञापन देने आए हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित पीड़ित ग्राहक मदनलाल आजाद रमेश सिंह विकास त्रिपाठी विक्की सूरज दीन विश्वकर्मा नरेंद्र कुमार कुशवाहा राकेश वर्मा पी एन साहू शिवनाथ साहू श्याम सुंदर राम शंकर जय गुरुदेव राम श्री ओम प्रकाश आदि अन्य लोग मौजूद थे
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