Prayagraj05मई*उच्च न्यायालय इलाहबाद का बड़ा आदेश
➡थाने में किसी को बुलाने के लिए मंजूरी जरूरी-HC
➡बिना थानाध्यक्ष की मंजूरी के नहीं बुला सकेंगे किसी को-HC
➡मंजूरी बिना किसी को नहीं बुला सकेंगे पूछताछ के लिए-HC
➡अभियुक्त को भी बुलाने के लिए अनुमति आवश्यक-HC
➡बिना मंजूरी के अधीनस्थ नहीं बुला सकेंगे पूछताछ के लिए-HC
➡किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत की जा सकती है-HC

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