जोधपुर 31मार्च*कोटपा एक्ट 2003 हुआ हवा में
जोधपुर : राजस्थान सरकार द्वारा मनाया जाने वाला राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत माह के अंतिम दिन तम्बाकू उत्पाद निषेध दिवस मनाया जाता है। आज दिनांक 31 मार्च 2022 जो महीने की अंतिम तिथि को दर्शाता है। जिसकी अवहेलना करने पर राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) एक्ट 2003 के अंतर्गत चालान काटे जाते हैं। जिसके एक दिन पूर्व यानी दिनांक 30.3.2022 को रातानाड़ा, पावटा क्षेत्र में चालान काटे गए।
फिर भी आज कोटपा एक्ट को हवा में रख तम्बाकू दिवस के दिन काफी दुकानों पर तंबाकू उत्पाद प्रदर्शित किए हुए हैं। फिर भी खुले आम उम्मेद अस्पताल, एमजीएच अस्पताल, पावटा अस्पताल, नयापुरा सेटेलाइट अस्पताल के आस पासीय क्षेत्रों की किराणों की दुकानों, छोटे मोटे खोमचे, मंडोर कृषि मंडी होलसेलर विक्रेताओं व कई ब्रांड कम्पनियों के सेल्समैन पान मसाला व गुटखा प्रदर्शित करके बेचा जा रहा है। फिर भी सीएमएचओ द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसा साबित हो रहा है कि राज्य सरकार की आंखों में धूल झोंककर सिर्फ कागजी कार्यवाही की जा रही है और कर्मचारी अपनी जेबों को भरने में ध्यान दे रहे हैं।

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