हरदोई20जून26*पाक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल की सजा, 30 हजार रुपये का जुर्माना
पिहानी (हरदोई)। थाना पिहानी में वर्ष 2017 में दर्ज पाक्सो एक्ट एवं अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट हरदोई ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार थाना पिहानी में दर्ज मुकदमा संख्या 111/2017, धारा 377 भादवि एवं 5एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त रजनीश कुमार उर्फ कुलदीप पुत्र रामपाल निवासी अमौना सिरसा, थाना पिहानी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के दौरान आरोप सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट हरदोई ने शुक्रवार को आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
यह सफलता पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी अभियोजन का परिणाम मानी जा रही है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने पैरवी की। वहीं विवेचक उपनिरीक्षक श्याम बाबू शुक्ला तथा थाना पिहानी के पैरोकार कांस्टेबल पंकज सिंह का भी सराहनीय योगदान रहा।

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