पंजाब22अगस्त25*एक्सीडैंट मामले में ड्राईवर जुपिंद्र सिंह बरी
अबोहर, 22 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में एक्सीडैंट के मामले में आरोपी ड्राईवर जुपिद्र सिंह पुत्र जगतार सिंह वासी गांव जोड़ा तहसील पटी जिला तरनतारन के वकील दविंद्र सिंह संधू, एडवोकेट विक्रम बिश्रोई ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा नगर थाना पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट दविंद्र सिंह संधू व एडवोकेट विक्रम बिश्रोई की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए एक्सीडैंट के मामले में ट्रक चालक जुपिंद्र सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने जसविंद्र सिंह पुत्र देसराज वासी गांव किलियांवाली थाना खुईयांसरवर अबोहर के बयानों के आधार पर ट्रक से एक्सीडैंट कर उसके पिता को मारने के आरोप में मुकदमा नं. 211, 15.9.21 धारा 304ए व अन्य धाराओं में पुलिस ने जुपिंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। जुपिंद्र सिंह ने अपने वकील दविंद्र सिंह सिद्धू व एडवोकेट विक्रम बिश्रोई के माध्यम से अदालत से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:4, जुपिंद्र सिंह फाईल फोटो
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