पंजाब01दिसम्बर23*7 लाख चैक बाऊंस के मामले में महिला रितु बांसल बरी
एडवोकेट आनंद गुप्ता व प्रकाश मक्कड़ की दलीलें सुनने के बाद रितु बांसल को किया बरी
अबोहर, 01 दिसंबर (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में 7 लाख चैक बाऊंस के आरोपी रितु बांसल पत्नी राजीव बांसल वासी ढहकोली चंडीगढ़ के वकील आनंद गुप्ता व प्रकाश मक्कड़ ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता सिमरन कालड़ा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट आनंद गुप्ता की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 7 लाख चैक बाऊंस की आरोपी महिला रितु बांसल को सबूतों के अभाव में बरी किया।
मिली जानकारी अनुसार सिमरन कालड़ा ने रितु बांसल 7 लाख का चैक बैंक में लगाया था। खाते मेंं पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। सिमरन कालड़ा ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में केस दायर किया। रितु बांसल ने अपने वकील आनंद गुप्ता व प्रकाश मक्कड़ के माध्यम से अदालत में जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने दोनों वकीलों की दलीलों के बाद रितु बांसल को बरी किया।
फोटो : 1, जानकारी देते वकील।

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