*औरेया26अगस्त21* ऋण हेतु उद्यमी 20 सितंबर तक करें आवेदन।*
*ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षित बेरोजगारों एवं परंपरागत कारीगरों, महिलाओं, विकलांगों, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पूंजीगत ॠण पर बिना ब्याज के लोन*
औरैया 26 अगस्त 2021 – जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षित बेरोजगारों एवं परंपरागत कारीगरों, महिलाओं, विकलांगों, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पूंजीगत ॠण पर बिना ब्याज के एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 4% वार्षिक ब्याज की दर से बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाया जाता है। ॠण लेने वाले उद्यमियों की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9 उघमियो को इकाइयों की स्थापना बैंक वित्त पोषण के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में ऋण आवेदन ऑनलाइन के लिए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वेबसाइट पर आवश्यक पत्रों के साथ आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2021निर्धारित की गई है।
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