April 20, 2024

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अबोहर 30 मार्च* दहेज प्रताडऩा के मामले में पति बरी विवाह के 13 साल बाद पत्नी ने लगाया था अदालत में केस।

अबोहर 30 मार्च* दहेज प्रताडऩा के मामले में पति बरी विवाह के 13 साल बाद पत्नी ने लगाया था अदालत में केस।

अबोहर 30 मार्च* दहेज प्रताडऩा के मामले में पति बरी
विवाह के 13 साल बाद पत्नी ने लगाया था अदालत में केस।

 

संवाददाता- सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट न्यूज़ यूपी आज़तक

 

अबोहर, 30 मार्च (शर्मा सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अनीष गोयल की अदालत में दहेज प्रताडऩा के मामले में महेश कुमार पुत्र मदन लाल वासी मीरा बिहार एसएसपी रोड श्रीगंगानगर के वकील मनजीत जसूजा ने अदालत में दलीलें पेश की। मनजीत जसूजा ने बताया कि महेश कुमार की शादी को 13 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। वह दो बच्चों का पिता है। दूसरी ओर ममता रानी पत्नी महेश कुमार पुत्री नरिंद्र कुमार वासी गली न. 7 पांचपीर नगर अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट मनजीत जसूजा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए दहेज प्रताडऩा के आरोपों से मुक्त करते हुए महेश कुमार को बरी किया। मिली जानकारी अनुसार ममता रानी ने अपने वकील के माध्यम से अपने पति महेश कुमार के खिलाफ दहेज प्रताडऩा का केस दायर किया। अदालत ने महेश कुमार को सम्मन जारी किये। महेश कुमार ने अपने वकील मनजीत जसूजा के माध्यम से अदालत में पेश हुए। अदालत ने महेश कुमार को सबूतों के अभाव में बरी किया।

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