March 28, 2024

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

दिल्ली03नवम्बर*लेखक की गलती पर संपादक पर मुकदमा नहीं : सुप्रीम कोर्ट*

दिल्ली03नवम्बर*लेखक की गलती पर संपादक पर मुकदमा नहीं : सुप्रीम कोर्ट*

दिल्ली03नवम्बर*लेखक की गलती पर संपादक पर मुकदमा नहीं : सुप्रीम कोर्ट*
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ ने इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष अरुण पुरी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी लेखक के लेख में गलती के लिए संपादक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। नाही ऐसे मामले में संपादक के ऊपर कोई केस चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लेख लिखने वाले पत्रकार को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अब समाचार और लेख इत्यादि लिखने वाले पत्रकारों पर सीधे जिम्मेदारी आ गई है। इस निर्णय के बाद संपादकों पर अब इस तरह का कोई प्रकरण दायर नहीं किया जा सकेगा।

About The Author

Taza Khabar