दिल्ली03नवम्बर*लेखक की गलती पर संपादक पर मुकदमा नहीं : सुप्रीम कोर्ट*
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ ने इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष अरुण पुरी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी लेखक के लेख में गलती के लिए संपादक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। नाही ऐसे मामले में संपादक के ऊपर कोई केस चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लेख लिखने वाले पत्रकार को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अब समाचार और लेख इत्यादि लिखने वाले पत्रकारों पर सीधे जिम्मेदारी आ गई है। इस निर्णय के बाद संपादकों पर अब इस तरह का कोई प्रकरण दायर नहीं किया जा सकेगा।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
पूर्णिया बिहार 26 जून 26* दसवीं को इमामबाड़ों-अखाड़ों में उमड़ा आस्था का सैलाब, गूंजा ‘या हुसैन’ का नारा
नोयडा27जून26*नोएडा में मोहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न, महानगर कांग्रेस ने किया अखाड़ों का स्वागत, पुलिस व्यवस्था की सराहना
बांदा 27 जून 26*नशे में धुत ओवरलोड डग्गी ने ट्रांसफार्मर में मारी टक्कर, खंभा-ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त