गोण्डा16मार्च *होली के दृष्टिगत 17 मार्च की शाम से 18 मार्च की शाम तक बंद रहेंगी शराब व समस्त मादक पदार्थों की दुकानें-डीएम
जिलाधिकारी डाॅ0 उज्ज्वल कुमार ने कानून व्यवस्था, नशीले पदार्थों एवं शराब की दुकानों पर सतत दृष्टि रखने के लिए होली पर्व के अवसर पर 17 मार्च की शाम 06 बजे से 18 मार्च 20225 की शाम 06 बजे तक जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर शाॅप, भांग एवं डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक एवं फुटकर दुकानों की बंदी के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं।

More Stories
साम्बा11 मई26*भारत और पाकिस्तान के बीच वार्तालाप से हो कश्मीर समस्या का हल: एन डी पी एफ
हरदोई11मई26*पिहानी गौखरिका गांव में चोरी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ में दो घायल।
पानीपत11मई26* घरेलू कलह से परेशान बुजुर्ग दंपति ने दी जान, बहू पर मारपीट के आरोप