अनूपपुर 13 जुलाई 24*फायर सेफ्टी निर्देश का पालन नहीं करने पर कोतमा के होटल व्यवसायी को 2लाख 75हजार का जुर्माना
सीज कार्यवाही के पहले व्यवसायी ने जमा कराया अर्थ दंड
अनूपपुर (ब्यूरो राजेश शिवहरे)13 जुलाई 2024/ फायर सेफ्टी के निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित संस्थान और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट कार्यवाही की जा रही है।
मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग द्वारा फायर सेफ्टी निर्देश के अनुपालन में नगर पालिका कोतमा क्षेत्रांतर्गत स्थित होटल श्री श्याम पैलेस के संचालक को उनके होटल में फायर सेफ्टी प्लान , फायर सेफ्टी एनओसी एवं सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने तथा अपना पक्ष समर्थन किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)कोतमा के कार्यालय से सूचना पत्र दिनांक 26जून 2024 को जारी किया गया था। इस समयावधि में होटल संचालक द्वारा वांछित फायर सेफ्टी प्लान और एनओसी प्रस्तुत नहीं करने पर जारी सर्कुलर के अनुसार अर्थदंड की राशि की गणना कर जुर्माना रुपए 2लाख 75 हजार अधिरोपित किया गया। नोटिस समयावधि के दौरान अधिरोपित राशि जमा नहीं किए जाने पर 12 जुलाई 2024 को संस्थान को सीज करने की कार्यवाही को दृष्टिगत आधे घंटे पहले होटल व्यवसायी श्री अग्रवाल द्वारा अधिरोपित राशि रुपए 2 लाख 75 हजार नगर पालिका कार्यालय कोतमा में जमा कराया गया तथा फायर सेफ्टी से संबंधित प्लान और एनओसी आदि प्राप्त करने की कार्यवाही कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन शहडोल संभाग शहडोल में प्रक्रियाधीन होने से समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
More Stories
मथुरा24जून25*थाना बलदेव पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत अपहरण के अभियोग से सम्बन्धित अपह्ता/ पीडिता को सकुशल बरामद ।*
मथुरा24जून25*आयुक्त महोदय आगरा/पुलिस उपमहा निरीक्षक एवं मथुरा के अधिकारियों द्वारा बांके बिहारी मंदिर के पास पैदल भ्रमण*
रोहतास24जून25*क्या केवल जन्मदिवस मनाने के लिए है स्वंत्रता सेनानी अब्दुल क्यूम अंसारी ?