लखनऊ24अप्रैल* इन्हें करना है राशनकार्ड सरेंडर, नहीं तो जांच के बाद होगी वसूली*
ऐसे राशन कार्डधारक जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान है। चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर या एससी लगा है। गांवों में दो लाख व शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की परिवारिक आय तो ऐसे परिवार अपना राशनकार्ड तहसील व डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें। इन अपात्र परिवारों के लिए यह अंतिम मौका है। इसके बाद जांच में अपात्र पाए जाने पर इन अपात्रों का राशनकार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। परिवार पर वैधानिक कार्रवाई होगी। वहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से उससे राशन की वसूली भी होगी।
डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शिकायतें मिल रही हैं कि बड़ी संख्या में अपात्र परिवार पात्र गृहस्थी योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में पात्र परिवारों के राशनकार्ड जारी नहीं हो पा रहें। इसे देखते हुए प्रशासन ने अपात्र परिवारों से राशनकार्ड सरेंडर करने की अपील की है। नहीं तो जांच में अपात्र पाए जाने पर जब से राशनकार्ड बना है तब से वसूली होगी।
*राशन के लिए यह होंगे अपात्र*
जिन परिवारों के पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर,100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय दो लाख प्रतिवर्ष व नगरीय क्षेत्र में तीन लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं।

More Stories
बांदा 30 जून 26* तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत – चालक ट्रक लेकर फरार*
कानपुर नगर30जून26*अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सांसद का जगह जगह हुआ स्वागत
प्रयागराज30जून26*उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया पाठ्यक्रम