मऊ23अक्टूबर25*पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की दशा में उनके पारिवारिक सदस्य द्वारा पेंशनर के मृत्यु सम्बन्धित सूचना तत्काल कोषागार में कराएं उपलब्ध*
*पेंशनर को जीवित प्रमाण-पत्र के साथ बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड की मूल प्रति व छायाप्रति लाना होगा अनिवार्य*
वरिष्ठ कोषाधिकारी संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि कोषागार मऊ से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनर जीवित प्रमाण-पत्र के साथ बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस में से कोई एक मूल प्रति व छायाप्रति, जीवित प्रमाण-पत्र पर नवीन पासपोर्ट साईज फोटो, पारिवारिक पेंशनर के पास यदि कोई आयु प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण-पत्र कोषागार में उपलब्ध करावें। जीवित प्रमाण-पत्र स्वयं उपस्थित होकर कोषागार में प्रस्तुत करें। यदि पेंशनर स्वयं आने की स्थिति में नहीं है तो वह अपना जीवित प्रमाण-पत्र बैंक द्वारा या https://jeevanpramaan.gov.in/ के माध्यम से (स्वयं अथवा जनसेवा केन्द्र) कोषागार में प्रेषित कर सकता है। साथ ही अवगत कराना है कि पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु की दशा में उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा पेंशनर के मृत्यु सम्बन्धित सूचना तत्काल कोषागार में उपलब्ध करायें। यदि पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के मृत्यु के पश्चात अधिक भुगतानित धनराशि का उपभोग उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा ए०टी०एम० या अन्य किसी माध्यम से किया जाता है तो ऐसी दशा में पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के पश्चात पेंशनर के खाते में अधिक भुगतानित धनराशि को तत्काल कोषागार के माध्यम से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा विलम्ब की स्थिति में जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व की भाँति बकाये की वसूली की जायेगी। जिसके उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। किसी भी कार्य दिवस में वाट्सअप नम्बर-8765923596 पर सम्पर्क किया किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि कोषागार द्वारा किसी भी पेंशनर से बैंक खाता, ओ०टी०पी०, ए०टी०एम० पिन आदि की जानकारी नहीं माँगी जाती है।

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