March 11, 2026

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

बिहार 10 मार्च 26*सत्र न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया: 14 मार्च को निपटाएं अपने मामले

बिहार 10 मार्च 26*सत्र न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया: 14 मार्च को निपटाएं अपने मामले

बिहार 10 मार्च 26*सत्र न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया: 14 मार्च को निपटाएं अपने मामले

पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपीआजतक

पूर्णियाँ बिहार – जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ के तत्वाधान में 14 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जो इस वर्ष का प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है, इस अवसर पर सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली निकाली । यह राष्ट्रीय लोक अदालत सभी चारों अनुमंडल , पूर्णिया, धमदाहा,बायसी और बनमनखी में आयोजित की जारही है, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, माप-तौल के मामले, वन संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यवहार न्यायालय के लगभग 4850 लंबित मामले को चिन्हित किया गया है। चिन्हित मामलों के सभी पक्षकारों एवं पीड़ितों को नोटिस भेजा गया है। वहीं पूर्व-वाद के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बी०एस०एन०एल० एवं अन्य से संबंधित लगभग 23000 बकायेदारों / ऋणियों को नोटिस भेजा गया है। वाद निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णियों के लिए लगभग 15 पीठ का गठन किया जाएगा। वहीं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के लिए 01-01 पीठ का गठन किया गया है। पक्षकारों के सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लंबित है उनका वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में समझौता के आधार पर किया जाएगा। आमजनों के सुविधा के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जहाँ पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। अधिक जानकारी के लिए व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा से प्राधिकार, पूर्णियाँ के कार्यायल से सम्पर्क कर सकते हैं। (कार्यालय का फोन नं० 06454-24234 2) इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर अपने मामले का निपटारा कराएं और अपने अधिकारों का लाभ उठाएं।

Taza Khabar