पंजाब29सितम्बर*एक्सीडैंट मामले में बस ड्राईवर बरी
अबोहर, 28 सितम्बर (शर्मा/सोनू/चुघ/जगदीश/सुरिन्द्र शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में एक्सीडैंट के मामले में बस ड्राईवर सुखचैन सिंह वासी कोटभाई गिदड़बाहा जिला मुक्तसर साहिब के वकील अरूण मुंजाल ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना की पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट अरूण मुंजाल की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए एक्सीडैंट के मामले में बस ड्राईवर सुखचैन सिंह को बरी किया। मिल जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने शाम पुत्र निहालचंद वासी खुईखेड़ा के बयानों पर उसके रिश्तेदार हुक्मचंद को बस से टक्कर मारने के मामले में मुकदमा नं. 57, 23.09.18 भांदस की धारा 304ए, 279 आईपीसी के तहत ड्राईवर सुखचैन सिंह वासी कोटभाई गिदड़बाहा जिला मुक्तसर साहिब के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ड्राईवर ने अपने वकील के माध्यम से अदालत से जमानत करवाकर केस में शामिल हुआ था।
फोटो:4, ड्राईवर सुखचैन सिंह।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
जयपुर27जून26*मस्जिदों के तोड़ने के विरोध में उतरा राजस्थान का हिन्दू समुदाय
मैनपुरी27जून26*घिरोर में मुहर्रम पर निकले ताजियों के जुलूस, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुआ आयोजन
पुणे महाराष्ट्र २७ जून २०२६ * केतन अग्रवाल हत्याकांड: शव बरामद करने वाले ने किए चौंकाने वाले दावे, सिया के भाई से 10 घंटे पूछताछ