पंजाब28अप्रैल*लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा गोपीचंद कॉलेज में लगाया गया जागरूकता सैमीनार
अबोहर, 27 अप्रैल (शर्मा): उच्च न्यायालय ने सभी राज्यों के हाईकोर्टों को महिला, पुरूषों व बच्चों को कानून के बारे में जागरूक करने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी को सेमीनार करने के निर्देश जारी किये थे। जिला फाजिल्का के लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन, सीनियर सैशन जज व सैक्ट्री सीजेएम न्यायाधीश के दिशा निर्देशों पर लीगल सर्विस अथॉरिटी मैंबर अमनदीप भोंपला ने गोपीचंद आर्य महिला कॉलेज में सेमीनार लगाकर छात्राओं को महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने छात्रों को सम्बोधित करते हुए बताया कि कोई भी महिला को दहेज के लिए तंग परेशान करते हैं या आस-पास के लोग परेशान करते हैं उसे न्याय नहीं मिलता तो वह कानून की मदद लेना चाहती है तो वह एक पत्र लिखकर लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन को दे। उसे फ्री कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। उससे कोई फीस नहीं ली जायेगी। उन्होंने बताया कि पिता की सम्पत्ति में बेटियों का बराबर का हक है। अगर भाई-भाभी उसे शादी के बाद नहंीं पूछते तो वह अपना हक ले सकती है। यदि उसे अधिकार से देने में आना काना की जाती है तो वह कानून का सहारा ले सकती है। कोई भी छात्रा को परिवार या रिश्तेदार परेशान करते हैं या उसका हक दबाते हैं तो वह भी लीगल सर्विस से न्याय पाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा महिलाओं को पूरे अधिकार दिये गये हैं। यदि कोई दिव्यांग या मंदबुद्धि महिला को परेशान या मारपीट की जाती है तो पड़ौसी उसे न्याय दिला सकते हैं। उन्हें सिर्फ प्रार्थना पत्र लिखकर देना होगा। सेमीनार में सुखमनदीप, रीतू, प्रियंका, अंजलि, मोना, इंद्रजीत कौर, शकुंतला मिढ़ा ने विशेष सहयोग दिया।
इस मौके पर गोपीचंद कॉलेज की प्राचर्या डॉ. रेखा सूद हांडा ने उनका आभार व्यक्त किया।
फोटो:1, सेमीनार को सम्बोधित करती एडवोकेट अमनदीप।
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