पंजाब23फरवरी*एक्सीडैंट मामले में ड्राईवर हरी सिंह बरी
अबोहर, 23 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में एक्सीडैंट के मामले में हरी सिंह पुत्र गुलाब सिंह वासी भागू के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलेें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए एक्सीडैंट के आरोपी हरी सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया।
मिली जानकारी अनुसार नगर थाना 2 की पुलिस ने मृतक की पत्नी सुमन के बयानों के आधार पर उसके पति सवीरमल वासी वरियामखेड़ा को टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने के आरोप में मुकदमा नं. 44, 30.05.18 भांदस की धारा 304ए, 279, 337, 427 आईपीसी के तहत ड्राईवर हरि सिंह पुत्र गुलाब सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हरी सिंह ने अपने वकील हरप्रीत सिंह के माध्यम से अदालत में पेश होकर जमानत करवाई और केस में शामिल हुए।
फोटो:2, वकील व हरी सिंह फाईल फोटो।

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