पंजाब23फरवरी*अदालत ने दो चैक बाऊंस के आरोप में अश्वनी कुमार को दो-दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई
अबोहर, 23 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में दो चैक बाऊंस के मामले में अश्वनी कुमार बिश्रोई वासी हरीपुरा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता रघुवीर सिंह पुत्र प्रताप सिंह वासी दानेवाला सतकोसी के वकील अमनदीप धारीवाल उर्फ बब्बू, विकास बिश्रोई, संदीप सांपला ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वकील अमनदीप धारीवाल उर्फ बब्बू, विकास बिश्रोई, संदीप सांपला की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अश्वनी कुमार बिश्रोई को दो चैक बाऊंस के आरोप में दो-दो साल की कैद व 14 लाख 50 हजार, 2 लाख 23 हजार हर्जाने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार रघुवीर सिंह को अश्वनी कुमार ने दो चैक दिये थे। जब खाते में चैक लगाए तो चैक बाऊंस हो गए। उसने अपने वकील के माध्यम से अश्वनी कुमार के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। अदालत ने अश्वनी कुमार को चैक बाऊंस का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
फोटो:3, वकील व अश्वनी कुमार फाईल फोटो।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
लखनऊ6अगस्त26*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर दोपहर 1 बजे की बड़ी खबरें……………….*
भागलपुर6अगस्त26*बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर का 17वाँ स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न*
वाराणसी6अगस्त26*दैत्रा वीर बाबा का वार्षिक श्रृंगार आज, विशाल भंडारे में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़