पंजाब17मई23*हत्या के मामले में रमन सिंह उर्फ रोमी सबूताों के अभाव में बरी
अबोहर, 17 मई (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में 302 के आरोपी रमन सिंह उर्फ रोमी पुत्र बलदेव सिंह वासी बहावलवासी के वकील लखबीर सिंह सिद्धू, राहुल छाबड़ा ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने दलीलों में बताया कि रमन सिंह उर्फ रोमी पर जो मामला दर्ज किया गया है वह बिल्कुल झूठा है। 164 के बयानों में पप्पू सिंह व हरबंस सिंह ने इसका नाम नहीं लिया है। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट लखबीर सिंह सिद्धू व राहुल छाबड़ा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए रमन सिंह उर्फ रोमी को हत्या के मामले से दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार रेलवे पुलिस द्वारा मुकदमा नं. 6/21 भांदस की धारा 302, 201 के तहत रमन सिंह उर्फ रोमी पुत्र बलदेव सिंह व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रमन सिंह उर्फ रोमी ने अपने वकील एडवोकेट लखबीर सिंह सिद्धू व राहुल छाबड़ा के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। सीनियर सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर ने रमन सिंह उर्फ रोमी को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:2, एडवोकेट लखबीर सिंह सिद्धू व राहुल छाबड़ा व रमन सिंह उर्फ रोमी (फाईल फोटो)
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