पंजाब17मई23*सुरेश कुमार सेतिया उर्फ सोनू को चैक बाऊंस के मामले में 1 वर्ष की कैद व 2 लाख हर्जाने की सजा
अबोहर, 17 मई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में चैक बाऊंस के आरोपी सुरेश कुमार उर्फ सोनू सेतिया वैक्सिंग प्लांट वासी हिंदुमल कोट रोड अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता एडवोकेट सुनील सेतिया पुत्र पृथ्वीराज वासी मॉडल टाऊन अबोहर के वकील प्रभजोत कालड़ा ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट प्रभजोत कालड़ा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए सुरेश कुमार उर्फ सोनू को चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। एडवोकेट सुनील सेतिया को एक चैक 2 लाख रूपये का सुरेश कुमार सेतिया उर्फ सोनू ने दिया थ। सुनील सेतिया ने जब चैक बैंक में लगाया तो खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। उसने अपने वकील प्रभजोत कालड़ा के माध्यम से सुरेश कुमार सेतिया के खिलाफ केस दायर किया। अदालत ने सुरेश कुमार सेतिया को सम्मन जारी किया। सुरेश कुमार अपने वकील के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने सुरेश कुमार सेतिया को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:3 एडवोकेट प्रभजोत कालड़ व सुरेश कुमार सेतिया फाईल फोटो।
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