पंजाब07नवम्बर*चैक बाऊंस के केस में महिला कुलविंद्र कौर को दो वर्ष की कैद व 4 लाख रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 07 नवंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 4 लाख चैक बाऊंस की आरोपी महिला कुलविंद्र कौर पत्नी दिलबाग सिंह वासी कंधवाला रोड गली नं. 10 के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर कमलजीत पुत्र मनजीत सिंह गली नं. 10 के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस की आरोपी महिला कुलविंद्र कौर को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 4 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
—
SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
Contact No. 70870-64500, 98150-75201
सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
हर प्रकार की खबरें, विज्ञापन, जन्मदिन, सालगिरह, शोक बेदखली, बेदखली बहाल करवाने, कोर्ट नोटिस संदेश प्रकाशित करवाने के लिए सम्पर्क करें

More Stories
पूर्णिया5मई26*लोक अदालत का बिगुल फूंका, कन्हैया जी चौधरी ने रथ को दिखाई हरी झंडी
वाराणसी5मई26* 5-6 मई को VIP मूवमेंट अलर्ट: CM योगी के दौरे से शहर में ट्रैफिक लॉक, कई रूट डायवर्ट*
अयोध्या5मई26*डीसीएम ने कार में मारी टक्कर, नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा टला