June 28, 2025

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पंजाब07नवम्बर*चैक बाऊंस के केस में महिला कुलविंद्र कौर को दो वर्ष की कैद व 4 लाख रूपये हर्जाने की सजा

पंजाब07नवम्बर*चैक बाऊंस के केस में महिला कुलविंद्र कौर को दो वर्ष की कैद व 4 लाख रूपये हर्जाने की सजा

पंजाब07नवम्बर*चैक बाऊंस के केस में महिला कुलविंद्र कौर को दो वर्ष की कैद व 4 लाख रूपये हर्जाने की सजा

अबोहर, 07 नवंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 4 लाख चैक बाऊंस की आरोपी महिला कुलविंद्र कौर पत्नी दिलबाग सिंह वासी कंधवाला रोड गली नं. 10 के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर कमलजीत पुत्र मनजीत सिंह गली नं. 10 के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस की आरोपी महिला कुलविंद्र कौर को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 4 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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