पंजाब 28 अक्टूबर *10 चैक बाऊंस के मामले में किसान हट के मालिक जगदेव सिंह को दो-दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सज
एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुनाया फैसला
अबोहर, 28 अक्तूबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 10 चैक बाऊंस के आरोपी किसान हट के मालिक जगदेव सिंह पुत्र हरमीर सिंह वासी पखडो वाली रोड लुधियाना के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता सुमित डोडा पुत्र नानक चंद डोडा अबोहर के वकील हरप्रीत सिंह ने अपने दलीलें पेश की। एडवोकेट हरप्रीत सिंह ने अदालत को बताया कि चैक बाऊंस के 9 केस 20-20 लाख व 1 चैक बाऊंस का केस 10 लाख का है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए किसान हट के मालिक जगदेव सिंह को सभी 10 केसों में दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
अबोहर में पहली बार 10 केसों की एक बार में ही सजा सुनाई गई है। सुमित डोडा ने जगदेव सिंह की कम्पनी एएसएसजी ट्रेडिंग कम्पनी के साथ लुधियाना में पार्टर्नशिप की थी। जिसके बाद जगदेव सिंह ने सुमित डोडा को 9 चैक 20-20 लाख व 1 चैक 10 लाख रूपये का दिया था और खुद कम्पनी का मालिक बन गया था। जब सुमित डोडा ने चैक खाते में लगाये तो वह बाऊंस हो गए। सुमित डोडा ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में केस दायर किये थे।
फोटो:1, शिकायतकर्ता सुमित डोडा, जानकारी देते वकील व आरोपी जगदेव सिंह।
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