पंजाब 18 जनवरी *समाजसेवी परमदीप भादू सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 18 जनवरी (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज जगमोहन सिंह संघा की अदालत में 379बी 323 के मामले में आरोपी परमदीप भादू पुत्र मोहन लाल भादू वासी वरियामखेड़ा के वकील श्याम सुंदर ने अपनी दलीलेें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा थाना खुईयांसरवर पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट श्याम सुंदर वासी कंधवाला अमरकोट की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए परमदीप भादू को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने लालचंद पुत्र बुधराम वासी वरियामखेड़ा के बयानों के आधार पर मुकदमा नं. 120, 21.08.2019 भांदस की धारा 379बी, 323 के तहत परमदीप भादू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। परमदीप भादू ने अपने वकील के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। परमदीप भादू के वकील श्याम सुंदर की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:2, परमदीप भादू व वकील।
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