पंजाब 08 जून 2024* शराब मामले में गुरमेज सिंह व लाल सिंह बरी
एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों को सबूतों के अभाव में किया बरी
अबोहर, 08 जून (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश चेतन शर्मा की अदालत में शराब मामले के आरोपी गुरमेज सिंह उर्फ गेजी पुत्र शरणजीत सिंह वासी 500एलएनपी थाना हिंदुमलकोट जिला गंगानगर, लाल सिंह पुत्र जंग सिंह के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए गुरमेज सिंह व लाल सिंह को शराब मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने मुकदमा नं. 124, 17.8.20 एक्साईज एक्ट व 420, 473 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने आज उक्त दोनों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:5, एडवोकेट संदीप बजाज व उनकी टीम तथा गुरमेज सिंह व लाल सिंह फाईल फोटो।
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