नई दिल्ली20मई25*’अदालतें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं जब तक…’, वक्फ कानून पर सीजेआई बीआर गवई की बड़ी टिप्पणी*
*वक्फ बोर्ड की सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने बड़ी टिप्पणी की है। सीजेआई के अनुसार, “संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता होती है। ऐसे में जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।”*

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