पंजाब11अगस्त23*मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को तीन तीन वर्ष की कैद व 11-11 हजार जुर्माने की सजा
जुर्माना न भरने व जमानती न होने पर जेल भेजा
अबोहर 11 अगस्त (शर्मा, सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में मारपीट के आरोपी लखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह , कुलदीप पुत्र पूर्ण सिंह, साबिह सिंह पुत्र बलदेव सिंह वासी चननखेडा अबोहर के वकील ने अपने दलीलें पेश की, दूसरी ओर शिकायतकर्ता ओम सिंह पुत्र दलीप सिंह के वकील सुखदेव सिंह धारीवाल व सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट सुखदेव सिंह धारीवाल की दलीलों को मदेनजर रखते हुए मारपीट करने वाले तीन आरोपियों लखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह , कुलदीप पुत्र पूर्ण सिंह, साबिह सिंह पुत्र बलदेव सिंह वासी चननखेडा को दोषी करार देते हुए तीन तीन वर्ष की कैद व 11-11 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने व जमानती न होने के कारण तीनों को जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ओम सिंह पुत्र दलीप सिंह के ब्यानों के आधार पर उनके साथ मारपीट करने के आरोप में मुकदमा नं 33 , 30-3-2016 भादस की धारा 324-323-34 के तहत लखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह , कुलदीप पुत्र पूर्ण सिंह, साबिह सिंह पुत्र बलदेव सिंह वासी चननखेडा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो नं 1 , तीनों दोषी
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