February 15, 2026

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आगरा 21 जुलाई*श्रीमती हेमलता दिवाकर जी ने बिना अधिकार के नगर निगम अधिनियम को दरकिनार करते हुए नियुक्ति कर दी

आगरा 21 जुलाई*श्रीमती हेमलता दिवाकर जी ने बिना अधिकार के नगर निगम अधिनियम को दरकिनार करते हुए नियुक्ति कर दी

आगरा 21 जुलाई*श्रीमती हेमलता दिवाकर जी ने बिना अधिकार के नगर निगम अधिनियम को दरकिनार करते हुए नियुक्ति कर दी

 

 

रिपोर्ट – श्री रविकांत की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपी आज़तक

 

 

आगरा 21 जुलाई* आगरा नगर निगम में माननीय महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी ने बिना अधिकार के नगर निगम अधिनियम को दरकिनार करते हुए नियुक्ति कर दी नगर आयुक्त क्या अब भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप के कारण निकाले गए व्यक्ति को उन्हें नगर निगम में आने देंगे जिनके खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है शासन तथा न्यायालय के द्वारा उनकी नियुक्ति पूर्व में ही अवैध बता दी गई थी तो क्या यह नया पदार्पण भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला नहीं है नियमों के विरुद्ध नियुक्ति कैसे जायज है नगर निगम अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत महापौर सीधे नियुक्ति कर दें ना तो सदन से अनुमति ली गई नाही कार्यकारिणी से सीधे नियुक्ति पदाधिकारियों मोन और चुप हैं गजब एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर न्यू टोलरेंस की बात करती है दूसरी तरफ इस प्रकार की नियुक्तियां अपने आप में ही कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देते हैं बहरहाल मैं कपिल बाजपेई पूर्व पार्षद अपनी पूरी ताकत से अवैध नियुक्ति का विरोध करता हूं और आगरा के अधिकारियों से इसमें नगर आयुक्त माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं नवनियुक्त आयुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी जी से भी निवेदन है की जांच करें और कार्यवाही करने का कष्ट करें अन्यथा आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।

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