पंजाब22फरवरी*कश्मीर सिंह को चैक बाऊंस के मामले में दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
अबोहर, 22 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 5 लाख चैक बाऊंस के आरोपी कश्मीर सिंह पुत्र पहल सिंह वासी दिवानखेड़ा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता विजय कुमार पुत्र लेखराज मंडी नं.1, गली नं.4 के वकील गोबिंद लाल टुटेजा ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट गोबिंदलाल टुटेजा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस के मामले में कश्मीर सिंह को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व 5 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
विजय कुमार को एक चैक कश्मीर सिंह ने दिया था। चैक जब बैंक में लगाया तो खाते में पैसे न होने के कारण बाऊंस हो गया। विजय कुमार ने अपने वकील के माध्यम से कश्मीर सिंह के खिलाफ केस दायर किया। अदालत ने कश्मीर सिंह को सजा सुनाई।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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