पंजाब 05 नवंबर *विक्की ठकराल व साहिल नारंग की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका मंजूर
अबोहर, 05 नवंबर (शर्मा/सोनू): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के जस्टिस अमन चौधरी की अदालत में विक्की ठकराल उर्फ राज पुत्र हरभजन सिंह वासी गली नं. 2 गोबिंद नगरी, साहिल नारंग पुत्र सुभाष नारंग प्रेम नगरी गली नं. 2 के वकील रिदम बजाज, संदीप बजाज ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। दूसरी ओर पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 307 के मामले में आरोपी विक्की ठकराल उर्फ राजन व साहिल नारंग की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की।
मिली जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने बलजिंद्र सिंह पुत्र बोहड़ सिंह वासी झोरडख़ेड़ा के बयानों पर उसपर कातिलाना हमला करने के मामले में मुकदमा नं. 245, 25.08.22 भांदस की धारा 307, 323, 324, 148, 149 व अन्य धाराओं में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच नगर थाना के प्रभारी इंस्पैक्टर गुरमीत सिंह कर रहे हैं।
फोटो:3, पुलिस पार्टी व आरोपी।
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