फाजिल्का21मई*लिगल सर्विस अथारिटी की तरफ से बच्चों व बच्चिों को कानून के प्रति जागरूक करने के लिए सैमिनार लगाया गया
अबोहर, 21 मई (शर्मा): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ द्वारा लोगों व बच्चों को कानून के प्रति जागरूक करने के लिए लिगल सर्विस अथारिटी बनाई गई है, जिसमें जो लोग वकील नहीं कर पाते उनके लिए वकील उपलब्ध करवाने के लिए लिगल सर्विस अथारिटी को मान्यता दी गई है। जिला फाजिल्का के सैशन जज मैडम जतिन्द्र कौर, लिगल सर्विस अथारिटी के सचिव सीजीएम न्यायाधीश अमनदीप सिंह द्वारा सैमीनार करवाने के निर्देश जारी किए हैं। अबोहर सब डिवीजन के मुख्य न्यायाधीश अनीश गोयल के नेतृत्व में लिगल अथारिटी के मैंबर देसराज कम्बोज, नरेश कम्बोज लिगल क्लिनिक के प्रभारी व लोक अदालत के मैंबर देसराज कम्बोज द्वारा ब्रांच स्कूल में बच्चों को कानून के प्रति जागरूक करेन के लिए सैमीनार लगाया गया, जिसमें मुख्याध्यापक वरिन्द्र प्रताप कम्बोज, परविन्द्र सिंह, अशीष कुमार, अमित कुमार, राधे श्याम, मैडज सुखजिन्द्र कौर, रीणा रानी व सुनीता रानी हाजिर थे। इस सैमीनार में संबोधित करते हुए बीएल सिक्का ने बताया कि बच्चियों व महिलाओं को सरकार द्वारा काफी सुविधाएं दी गई है। कोई बच्ची के मां बाप उसे पढा नहीं सकते व पढना चाहती है तो वह अपना सहयोग सरकार से ले सकती है। अपने आसपास कोई भी महिला पीडित है उसके ससुराल वाले तंग करते हैं तो उसे इंसाफ दिलाने के लिए लिगल सर्विस अथारिटी में एक प्रार्थना पत्र देकर फ्री वकील दिलाया जा सकता है ताकि उसे इंसाफ दिलाया जा सके। अगर नन्हीं बच्चिों को स्कूल जाते समय उनके साथ कोई छेडछाड होती है तो वह अपनी एप्लीकेशन लगा सकती है।
फोटो 01 : सैमीनार की तस्वीरें।
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