पंजाब17मार्च*सुखपाल सिंह को चैक बाऊंस के मामले में 6 महीने की कैद व 5 हजार रूपये जुर्माना
अबोहर, 17 मार्च (शर्मा): अबोहर सबडिवीज के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में जीवन आनंद कोआप्रेटिव सोसायटी रामसरा के नरेंद्र कुमार पुत्र डोंगर राम के वकील ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सुखपाल सिंह पुत्र कुलवंत सिंह वासी बहाववाला के चैक बाऊंस के मामले में उनके वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नरेंद्र कुमार के वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए सुखपाल सिंह को चैक बाऊंस में दोषी करार देते हुए 6 महीने कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार सुखपाल सिंह पुत्र कुलवंत वासी बहावाला ने जीवन आनंद कोआप्रेटिव सोसायटी रामसरा से 22 हजार 776 रूपये की एवज में चैक दिया था। नरेंद्र कुमार ने जब चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। नरेंद्र कुमार ने अपने वकील के माध्यम से सुखपाल सिंह के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नरेंद्र कुमार के वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए सुखपाल सिंह को चैक बाऊंस में दोषी करार देते हुए 6 महीने कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
फोटो:9, सुखपाल सिंह (फाईल फोटो)
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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