कानपुर नगर21जुलाई26*दहेज हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा*
कानपुर नगर*ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बिल्हौर थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा*
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित *”ऑपरेशन कन्विक्शन”* अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर नगर के निर्देशन तथा *पुलिस उपायुक्त,पश्चिम श्री एस. एम. कासिम आबिदी* के निकट पर्यवेक्षण में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कठोर दंड प्रदान किया गया।*थाना बिल्हौर* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 247/2018, धारा 498ए/304बी भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम* से संबंधित प्रकरण में *अभियुक्त शमशाद पुत्र कदीर अहमद, निवासी नदिया रोड, उत्तरीपुरा, थाना बिल्हौर, कानपुर नगर* को दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा मारपीट कर हत्या करने का दोषी पाते हुए *जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात* द्वारा *धारा 304बी भादवि के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 498ए भादवि के अंतर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000 अर्थदण्ड तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 02 वर्ष का कारावास एवं ₹2,000 अर्थदण्ड* * दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 02 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
यह सफलता गुणवत्तापूर्ण विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का परिणाम है, जो अपराधियों को दंडित कराने तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में कमिश्नरेट कानपुर नगर की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
*पैरवी टीम -*
1. डॉ. विजय सिंह – एडीजीसी
2. श्री संतोष कटियार – एडीजीसी
3. हेड कांस्टेबल मोहित कुमार – कोर्ट मोहर्रिर
4. कांस्टेबल 2328 सुनील कुमार – पैरोकार

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