सुल्तानपुर30मई26*गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 5000/-रुपये का अर्थदण्ड के साथ 7वर्ष 5 माह 17 दिन का कारावास दिया गया
*सराहनीय कार्य-जनपद सुलतानपुर पुलिस*
*दिनांक 30.05.2026*
*श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अवसार घोसी पुत्र मुन्ना घोसी निवासी गभड़िया थाना को0नगर जनपद सुलतानपुर ।*
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय ASJ/ गैगंस्टर एक्ट सुलतानपुर द्वारा आरोपी अवसार घोसी पुत्र मुन्ना घोसी निवासी गभड़िया थाना को0नगर जनपद सुलतानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 292/2005 धारा 457/380/411 भादवि व 3(1) UPG ACT के अभियुक्त को दिनांक 30.05.2026 को 7 वर्ष 3 माह 17 दिन का कारावास तथा 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग दिनांक 08.03.2005 समय 03.04 बजे थाना को0नगर पर पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्त अवसार घोसी द्वारा गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु नकबजनी करना तथा चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में विवेचक व0उ0नि0 श्री गौरीशंकर द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना से साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 08.03.2006 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

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