पंजाब 2 फरवरी 26 * चैक बाऊंस के मामले में महिला छिंदरपाल को एक वर्ष की कैद। .
चैक बाऊंस के मामले में महिला छिंदरपाल को एक वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुनाई महिला को सजा
अबोहर, 02 फरवरी (सोनू/शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में तीन लाख चैक बाऊंस की आरोपी महिला छिंदरपाल कौर पत्नी जगत सिंह वासी गली नं.8 नई आबादी अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता सर्बजीत सिंह उर्फ रोकी बेदी पुत्र इंद्रजीत बेदी वासी गली नं.4, नई आबादी बड़ी पौड़ी अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए महिला छिंदरपाल को दोषी करार देेते हुए एक वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:5, एडवोकेट संदीप बजाज व आरोपी महिला
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