June 27, 2025

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बाराबंकी 22 जून 24*फर्जी अनुसूचित प्रमाण पत्र लगाकर आरक्षी चालक बने शातिर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

बाराबंकी 22 जून 24*फर्जी अनुसूचित प्रमाण पत्र लगाकर आरक्षी चालक बने शातिर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

बाराबंकी 22 जून 24*फर्जी अनुसूचित प्रमाण पत्र लगाकर आरक्षी चालक बने शातिर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

– दस्तावेजों में हेरफेर कर वर्ष 2006 में मिली सरकारी नौकरी

बाराबंकी। जनपद की 10 वीं वाहनी पीएसी में आरक्षी चालक के पद पर तैनात रविंद्र कुमार ने फर्जी अनुसूचित प्रमाण पत्र लगाकर पुलिसकर्मी बने शातिर के विरुद्ध थाना मसौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा शहर की 10वीं वाहिनी पीएसी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात उमेश कुमार राय की तहरीर पर दर्ज किया गया है। क्वार्टर मास्टर द्वारा मसौली पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि वर्तमान में हमारे यहां आरक्षी चालक के पद पर तैनात रविंद्र कुमार पुत्र श्याम राज यादव निवासी, सथरा मोहन थाना सिकरीगंज तहसील खजनी जनपद गोरखपुर ने पिछड़ा वर्ग यानि अहिर जाति का है। जिसने वर्ष 2006 के अगस्त माह की 30 तारीख को शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में हेर फेर कर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाकर पीएसी बल में अस्थाई आरक्षी के पद पर सरकारी नौकरी हासिल की थी। जिसके संबंध में विभागीय जांच में पाया गया कि आरोपी आरक्षी चालक द्वारा सेवा अभिलेखों में अनुसूचित जाति अंकित किया गया है जबकि परिवार रजिस्टर की नकल व खंड विकास अधिकारी खजनी गोरखपुर की आख्या सहित अन्य अभिलेखों के अनुसार कथित आरक्षी रविंद्र कुमार पुत्र श्याम राज में धर्मजाति के कॉलम में हिंदू पिछड़ा अंकित है। साथ ही राजस्व विभाग की आख्या व जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर की आख्या में स्पष्ट है जिसमें आरक्षी चालक रविंद्र कुमार अहीर जाति अन्य पिछड़ा वर्ग का है। जिलाधिकारी जनपद गोरखपुर द्वारा प्रेषित अभिलेखों के अनुसार आरक्षी चालक रविंद्र कुमार अनुसूचित जाति का नहीं है जो अहीर जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग का होना प्रमाणित है। मामले की जानकारी पर आरोपी आरक्षी चालक को सेनानायक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने निलंबित कर उसके विरुद्ध मुकदमा करने के निर्देश दिए है।

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