अलीगढ़20मई24*दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
अलीगढ़ से शिवानी जैन एडवोकेट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र में पंद्रह वर्ष पूर्व ट्रक चालक की हत्या कर लूट के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है । साथ में अर्थदंड भी नियत किया है । यह फैसला एडीजे आठ अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत ने सुनाया है । अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार घटना 15 जुलाई 2009 की है । वादी मुकदमा रामदास निवासी गांव विजयपुरा , थाना मरसैना , फिरोजाबाद अनुसार वह चालक भगवान दास निवासी शंभू नगर शिकोहाबाद फिरोजाबाद के साथ
आगरा व हाथरस से परचून का सामान लादकर से गाजियाबाद जा रहे थे । छत पर क्लीनर बैठा था । रास्ते में ट्रक में सात – आठ छत पर क्लीनर संग थी , जिसका नाम नईमुद्दीन निवासी ईदगाह रोड खुर्जा बुलंदशहर था । रास्ते में थाना अरनियां को पार करते ही ऊंचा गांव के पास दो सवारियों तमंचे निकालकर ट्रक को अलीगढ़ वापस ले चलने के लिए कहा । चालक के विरोध पर उसको गोली मार दी । इसके बाद ट्रक पर कब्जा कर अलीगढ़ की ओर चल दिए । गभाना क्षेत्र में जाम मिलने पर छत पर बैठा नईमुद्दीन कूदकर नीचे उतरा और पुलिस को सूचना दी । बाद में पुलिस सूचना देकर ट्रक रुकवाया । जहां उसकी मौत गई । मुकदमे के आधार पर दीपक निवासी मोहल्ला सासियान सरधना मेरठ , टिंकू उर्फ रामखिलाड़ी निवासी जलाली हरदुआगंज के खिलाफ चार्जशीट लगाई । इसी मामले में दोनों को तीन दिन पहले दोषी करार दिया गया था । अब उम्रकैद व 41-41 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है । जिसमें से 50 फीसदी राशि मृतक परिवार को , 25 फीसदी लूट पीड़ित को और शेष राजकीय कोष में जमा होगी ।

More Stories
नई दिल्ली 28 फ़रवरी 26*ईरान पर अमेरिकी एवं इसराइली हमले का विरोध करता है एन डी पी एफ
कौशाम्बी 28 फ़रवरी 26*ग्राम मखऊपुर में ग्राम चौपाल लगाकर कृषकों की समस्याओं को सुना*
लखनऊ 28 फ़रवरी 26*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर शाम 7 बजे की बड़ी खबरें……………….