चंडीगढ़2अगस्त26*_पंचायती भूमि पर बने मकानों का मिलेगा मालिकाना हक: समाधान पोर्टल पर आवेदन शुरू!_*
_वर्ष 2004 से पहले बने 500 वर्ग गज तक के घरों को मिलेगा कानूनी स्वामित्व, सीईओ सुभाष चन्द्र ने दी जानकारी_
*हिसार (हरियाणा)*
*दिनांक: 29 जुलाई 2026*
_हरियाणा सरकार ने पंचायती भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब पंचायत भूमि पर बने पात्र आवासों को कानूनी स्वामित्व (मालिकाना हक) प्रदान करने के लिए *’समाधान पोर्टल’* के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पहल से लोगों को अब अपने ही घरों का वैध मालिकाना अधिकार आसानी से मिल सकेगा।_
* योजना की मुख्य झलकियां व आवेदन प्रक्रिया:*
*पात्रता के नियम:* _इस योजना के तहत केवल उन मकानों का नियमितीकरण किया जाएगा जो वर्ष 2004 से पहले पंचायत भूमि पर बने हैं और जिनका क्षेत्रफल अधिकतम 500 वर्ग गज तक है।_
*5 चरणों में मिलेगी डिजिटल ओनरशिप (मालिकाना हक):*
समाधान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और जरूरी दस्तावेज अपलोड करना।
संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन का सत्यापन।
अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण कर ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करना।
मुख्यालय स्तर पर आवेदन को स्वीकृति।
_पोर्टल के माध्यम से आवेदक को डिजिटल स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करना।_
*आवश्यक दस्तावेज:*
_ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक के पास_
1. फैमिली आईडी (Family ID),
2. आधार संख्या
3. ओटीपी (OTP) सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
*सीईओ डॉ. सुभाष चन्द्र की आमजन से अपील:*
“इस पारदर्शी और ऑनलाइन योजना का लाभ उठाएं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बिना अपने घर का कानूनी मालिकाना हक पाएं!”
_जिला परिषद के सीईओ सुभाष चन्द्र ने पात्र नागरिकों से आह्वान किया है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर आवेदन करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर आवेदक को एसएमएस (SMS) के माध्यम से सूचना भी तुरंत प्राप्त होगी।

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