August 2, 2026

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पंजाब 13 मार्च 2024* एक्सीडैंट के मामले बस चालक सुखचंद सिंह बरी

पंजाब 13 मार्च 2024* एक्सीडैंट के मामले बस चालक सुखचंद सिंह बरी

पंजाब 13 मार्च 2024* एक्सीडैंट के मामले बस चालक सुखचंद सिंह बरी
एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों के बाद अदालत ने किया बरी
अबोहर, 13 मार्च (शर्मा/सोनू): फाजिल्का के न्यायाधीश मैडम संदीप कौर की अदालत में एक्सीडैंट के मामले में सुखचंद सिंह पुत्र करतार सिंह वासी सराभा नगर अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना खुईखेड़ा बोदीवाला पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद सुखचंद सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार तरूण वर्मा पुत्र रामनिवास गोबिंद नगरी के बयानों पर थाना खुईखेड़ा बोदीवाला पुलिस ने मुकदमा नं.38, 15.05.19 को बस चालक सुखचंद सिंह पुत्र करतार सिंह वासी सराभा नगर के खिलाफ एक्सीडैंट का मामला दर्ज किया था। अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:1, बस चालक सुखचंद सिंह व एडवोकेट संदीप बजाज।

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