March 4, 2026

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पंजाब22दिसम्बर23*अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में स्कूल बस ड्राईवर साहब राम को सबूतों के अभाव में बरी किया

पंजाब22दिसम्बर23*अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में स्कूल बस ड्राईवर साहब राम को सबूतों के अभाव में बरी किया

पंजाब22दिसम्बर23*अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में स्कूल बस ड्राईवर साहब राम को सबूतों के अभाव में बरी किया

 

अबोहर से सत्यनारायण शर्मा की खास रिपोर्ट यूपीआजतक

 

अबोहर, 22 दिसंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में गैर इरातन हत्या मामले में स्कूल बस ड्राईवर साहब राम पुत्र सुंदर लाल वासी डंगरखेड़ा के वकील जयदयाल कांटीवाल व राजिंद्र कुमार कांटीवाल ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जयदयाल कांटी व राजिंद्र कांटीवाल की दलीलों को मद्ेनजर रखते हुए गैरइरादन हत्या के मामले में आरोपी साहब राम को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने मृतक के पिता जीत राम पुत्र रघुवीर सिंह वासी छावनी के बयानों पर उसके तीन साल के बच्चे को एक्सीडैंट में मौत के मामले में मुकदमा नं. 206, 21.12.2018 भांदस की धारा 304ए, 279आईपीसी के तहत साहब राम पुत्र सुंदर लाल वासी डंगरखेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया।
फोटो : 2, जानकारी देते वकील व साहब राम

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