नई दिल्ली21दिसम्बर23*पत्रकारों से सूत्र पूछने का अधिकार नहीं है – सीजेआई (सुप्रीम कोर्ट)*
नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर निशाना साधा और चेतवानी भी दी ।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूर्ण की बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 और 22 के तहत पत्रकारों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार के सूत्र नही पूंछ सकती है और न ही न्यायाल । तब तक जब तक कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच और पुख्ता सबूत के दर्ज मुकदमे और गवाही की जांच नही हो जाती है । आज कल देखा जा रहा है कि पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता हनन कर रही है क्यों कि अधिकतर मामले में पुलिस खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा करती है जिस संबंध में उच्च न्यायालय ने अब अपने कड़े रुख दिखाने पर कहा है अगर पुलिस ऐसा करती पाई जाती है तो फिर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है ।

More Stories
बाराबंकी23अप्रैल26*यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दसवीं के परिणाम जारी, एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी…
लखनऊ23अप्रैल26*30 अप्रैल तक 100% फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य, जायद 2026 के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे की तैयारी तेज*
लखनऊ23अप्रैल26*निगम के कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण से इस वर्ष 40 करोड़ रुपये से अधिक लाभ की संभावना है।