May 3, 2024

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फाजिल्का पंजाब01फरवरी2023*मारपीट के मामले में रजत कुमार बरी

फाजिल्का पंजाब01फरवरी2023*मारपीट के मामले में रजत कुमार बरी

फाजिल्का पंजाब01फरवरी2023*मारपीट के मामले में रजत कुमार बरी
अबोहर, 01 फरवरी (शर्मा/सोनू) : अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में मारपीट के आरोपी रजत कुमार पुत्र वेद प्रकाश के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता बाबू उर्फ बब्बू सिंह के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवेाकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मारपीट के आरोपी रजत कुमार मारपीट के आरोप से दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। थाना खुईयांसरवर पुलिस ने मुकदमा नं. 79 10.8.2018 भांदस की धारा 324 आईपीसी के तहत रजत कुमार पुत्र वेद प्रकाश वासी सप्पांवाली के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रजत कुमार ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से अदालत में पेश होकर जमानत करवाई और केस में शामिल हुए। अदालत ने आज रजत कुमार को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:6, रजत कुमार व एडवोकेट संदीप बजाज।


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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