*पूर्णिया बिहार 5 नवंबर 26 वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को, पूर्णिया में तैयारियां तेज, मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर हुई अहम बैठक*
मोहम्मद इरफान कामिल ब्यूरो चीफ यूपी आज़तक तक न्यूज़ चैनल पूर्णिया डिविज नबिहार
*पूर्णिया ।* राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर वर्ष की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। यह लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा और बायसी में एक साथ आयोजित होगी।
इसको लेकर 5 नवंबर 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर से जोरदार तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री देशमुख के निर्देश पर सचिव श्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में विधिक सेवा सदन, पूर्णिया में दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं।
*न्यायिक पदाधिकारियों के साथ मंथन*
पहली बैठक में जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में श्री रंजय कुमार, श्री प्रमोद रंजन, श्रीमती पल्लवी, श्री राजू कुमार साह, श्री पियूष चावला, श्री अक्षय नारंग, श्री कमलेश कुमार, श्री शिवांग श्रीवास्तव, मो. कामरान, श्री पंकज कुमार, सुश्री गुफराना नाज, श्रीमती द्विवेदी रूचि एवं श्री आशीष देव मौजूद रहे। सचिव महोदय ने सभी न्यायाधीशों को निर्देश दिया कि अपने-अपने न्यायालयों से अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों को चिन्हित करें, पक्षकारों को समय पर नोटिस भेजें और प्री-लोक अदालत बैठकों पर विशेष जोर दें ताकि लोक अदालत के दिन अधिकतम मामलों का निपटारा हो सके।
*विभागों को मिले निर्देश, प्रचार-प्रसार पर जोर*
दूसरी बैठक विभिन्न विभागों के साथ हुई। इसमें वन विभाग, माप-तौल विभाग, बिजली विभाग के पदाधिकारी और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री दिलीप सरकार उपस्थित थे। सचिव महोदय ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित लंबित मामलों को लोक अदालत में रखने और आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।
*इन मामलों का होगा सुलह-समझौते से निपटारा*
राष्ट्रीय लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों का निपटारा आपसी बातचीत और सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसमें शमनीय आपराधिक मामले और प्ली बारगेनिंग, चेक बाउंस के मामले (धारा 138 एनआई एक्ट), बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावा (MACC), ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल विवाद जैसे जनउपयोगी सेवाओं के मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवा एवं पेंशन, उपभोक्ता विवाद, राजस्व और अन्य दीवानी वाद शामिल हैं। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस अंतिम लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निष्पादन कराएं।
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