पंजाब 19 जनवरी *अदालत ने साहिल बठला को शराब मामले में बरी किया
अबोहर, 19 जनवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में शराब मामले के आरोपी साहिल बठला पुत्र सुभाष बठला वासी कम्बोज मोहल्ला के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए शराब मामले में साहिब बठला को सबूतों के अभाव में बरी किया।
गौरतलब है कि नगर थाना 2 की पुलिस ने साहिल बठला शराब का मामला दर्ज किया था। साहिल बठला ने अपने वकील संदीप के माध्यम से अदालत से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने सबूतों के अभाव में उसे बरी किया।
फोटो: 4, जानकारी देते वकील व साहिल बजाज।
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