पंजाब 12 अगस्त *चैक बाऊंस के केस में दो वर्ष की कैद व 2 लाख 40 हजार रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 12 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 2 लाख 40 हजार चैक बाऊंस के आरोपी महिला अनीता रानी पत्नी शगन लाल छाबड़ा वासी गली नं. 4, नानक नगरी अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता रवि कुमार पुत्र शीशपाल वासी गली नं.6, पटेल पार्क अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए महिला अनीता रानी पत्नी शगन लाल छाबड़ा वासी गली नं. 4 नानक नगरी अबोहर को दो लाख 40 हजार चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व 2 लाख 40 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार रवि कुमार को 2 लाख 40 हजार रूपये का चैक अनीता रानी ने दिया था। चैक बाऊंस होने के बाद रवि कुमार ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से अनीता रानी के खिलाफ केस दायर किया था।
फोटो:5, शिकायतकर्ता रवि कुमार
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR
More Stories
मुजफ्फरनगर 4 अक्टूबर 26 कवाल में भगवान पार्श्वनाथ की भव्य वार्षिक रथयात्रा धूमधाम से संपन्न,,,
कौशाम्बी 4अक्टूबर 26*सर्व समाज की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल,–इमरान हैदर रिजवी*
कौशाम्बी 4अक्टूबर 26*आराधना मिश्रा मोना के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से दिखाई पड़ रहा बदलाव*